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पंचायती राज के संवैधानिक प्रावधान

मसौदा — सार्वजनिक नहींकानूनी समीक्षा बाकी — भरोसा न करें

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने संविधान में भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243-ण) और ग्यारहवीं अनुसूची कैसे जोड़ी, ये प्रावधान राज्यों से क्या अपेक्षा रखते हैं, और क्या राज्य के कानून पर छोड़ते हैं।

केवल ढाँचा। इस पृष्ठ की सरल भाषा में व्याख्या हमारी संपादकीय प्रक्रिया के ज़रिए एक नामित कानूनी समीक्षक द्वारा लिखी और स्वीकृत की जाएगी (§72, §173)। तब तक हम केवल यह दिखाते हैं कि पृष्ठ में क्या होगा और आधिकारिक पाठ कहाँ है।

किसी सारांश को कभी कानून न समझें। आधिकारिक पाठ पढ़ें।

इस पृष्ठ का अनिवार्य विवरण

कानूनी दस्तावेज़
संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 — भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची
क्षेत्राधिकार
भारत
“तिथि तक”
कानूनी स्वीकृति के समय तय होगी
संशोधन इतिहास
कानूनी स्वीकृति के समय दर्ज होगा
कानूनी समीक्षक
अभी स्वीकृत नहीं

आधिकारिक पाठ

इस पृष्ठ में क्या होगा

  • अनु. 243 — परिभाषाएँ
  • अनु. 243क — ग्राम सभा
  • अनु. 243ख — पंचायतों का गठन (ग्राम, मध्यवर्ती और ज़िला स्तर)
  • अनु. 243ग — पंचायतों की संरचना
  • अनु. 243घ — सीटों का आरक्षण
  • अनु. 243ङ — पंचायतों की अवधि
  • अनु. 243च — सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ
  • अनु. 243छ — पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
  • अनु. 243ज — कर लगाने की शक्तियाँ और पंचायतों की निधियाँ
  • अनु. 243झ — वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन
  • अनु. 243ञ — पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा
  • अनु. 243ट — पंचायतों के चुनाव (राज्य निर्वाचन आयोग)
  • अनु. 243ठ — संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना
  • अनु. 243ड — कुछ क्षेत्रों पर यह भाग लागू नहीं होगा
  • अनु. 243ढ — मौजूदा कानूनों और पंचायतों का बने रहना
  • अनु. 243-ण — चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक
  • ग्यारहवीं अनुसूची — 29 विषय — कानूनी स्वीकृति के समय आधिकारिक पाठ से सूचीबद्ध किए जाएँगे

केवल संदर्भ और शीर्षक; व्याख्या कानूनी समीक्षा के बाद।

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